कलेक्टर सरगुजा अजीत वसंत की बड़ी कार्यवाही : गंभीर लापरवाही और आयुष्मान योजना में अवैध वसूली पर श्री महावीर हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित…

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हिंद स्वराष्ट्र अंबिकापुर : जिला कलेक्टर एवं पर्यावेक्षी अधिकारी (छ.ग. नर्सिंग होम एक्ट) जिला सरगुजा द्वारा चिकित्सा जगत में हड़कंप मचाने वाला एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। अंबिकापुर के सुभाषनगर निवासी मृण्मयी पाण्डेय द्वारा श्री महावीर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बरती गई गंभीर लापरवाही, मेडिकल रिकॉर्ड छुपाने/नष्ट करने और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अवैध वसूली के खिलाफ की गई शिकायत पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। जांच में दोषी पाए जाने पर अस्पताल का पंजीयन/लाइसेंस 17 अक्टूबर 2026 से 16 नवंबर 2026 तक एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।

लापरवाही और बिना डॉक्टर के पंजीयन का खुलासा

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मरीज के मस्तिष्क की न्यूरो सर्जरी करने वाले चिकित्सक का नाम अस्पताल के पंजीयन दस्तावेजों में अंकित नहीं था, जबकि न्यूरो सर्जरी एक टर्टियरी केयर (Tertiary Care) इलाज है और अस्पताल के पंजीयन में इस सुविधा का कोई उल्लेख नहीं था.
जिम्मेवारी से भागने की कोशिश

अस्पताल के प्रोपराइटर डॉ. सुधांशु किरण द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इलाज अन्य डॉक्टरों की टीम ने किया है, जिसे प्रशासन ने खारिज कर दिया। नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी प्रोपराइटर की होती है और स्वास्थ्य विभाग को बिना सूचना दिए अन्य चिकित्सकों से इलाज कराने के मामले में प्रोपराइटर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते.
आयुष्मान योजना के बाद भी अवैध वसूली

दस्तावेजों से यह प्रमाणित हुआ कि आयुष्मान कार्ड से मरीज के इलाज की संपूर्ण राशि बुक होने के बावजूद, परिजनों से ₹87,300 की अवैध रूप से नकद वसूली की गई। अस्पताल द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार की अधिक राशि लिए जाने की शिकायत पर कड़ी चेतावनी दी जा चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अस्पताल में शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति रही है.
मेडिकल रिकॉर्ड देने में आनाकानी

मरीज की मृत्यु के उपरांत परिजनों को समय पर मेडिकल रिकॉर्ड (सीटी स्कैन, एक्स-रे, रेफरल/डेथ समरी) उपलब्ध नहीं कराए गए और न ही रेफरल की सही प्रक्रिया का पालन किया गया.

प्रशासन द्वारा की गई सख्त कार्रवाई

श्री महावीर अस्पताल प्रबंधन की इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा श्री महावीर अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की गई है :
1. लाइसेंस निलंबन: नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते श्री महावीर हॉस्पिटल का लाइसेंस 17 अक्टूबर 2026 से 16 नवंबर 2026 तक (एक माह के लिए) निलंबित कर दिया गया है।
2. अवैध राशि वापसी के निर्देश: आयुष्मान योजना के तहत की गई अनियमितता को देखते हुए अस्पताल को अवैध रूप से वसूली गई ₹87,300 की राशि तुरंत वापस करने के निर्देश दिए गए हैं।
3. दीर्घकालिक कार्रवाई की संस्तुति: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के परिपालन में आगामी 3 महीने के लिए खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना / आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल का पंजीयन स्थायी रूप से निलंबित करने हेतु शासन को प्रतिवेदन प्रेषित करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आदेशित किया गया है।
इस आदेश की प्रति सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), संचालक, संभागायुक्त सरगुजा, सीएमएचओ सरगुजा और उप संचालक (जनसंपर्क) अंबिकापुर को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।

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