हिंद स्वराष्ट्र मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर : खड़गवां और चिरमिरी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने खड़गवां में नवीन उप-पंजीयक कार्यालय की स्थापना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 30 सितंबर 2026 को जारी इस अधिसूचना का प्रकाशन 5 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र के असाधारण अंक में किया गया है।
राजपत्र के अनुसार, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की खड़गवां तहसील में नवीन पंजीयन उप-जिला बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत अधिसूचना की अनुसूची में निर्धारित गांव शामिल होंगे। इन गांवों को मनेन्द्रगढ़ पंजीयन उप-जिले के कार्यक्षेत्र से अलग किया जाएगा।
राजपत्र में क्या कहा गया है?
पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में खड़गवां में नया पंजीयन उप-जिला गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही संबंधित गांवों को नए उप-जिले में शामिल करने और उन्हें मनेन्द्रगढ़ उप-जिले के कार्यक्षेत्र से बाहर करने का प्रावधान किया गया है।
इस निर्णय से क्षेत्र में जमीन और अन्य अचल संपत्तियों के पंजीयन की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है।




स्वास्थ्य मंत्री ने जताया आभार
स्वास्थ्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि खड़गवां में नवीन उप-पंजीयक कार्यालय स्थापित होने से क्षेत्रवासियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। लोगों को रजिस्ट्री संबंधी कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और आवागमन पर होने वाले खर्च की बचत होगी।
किसानों और ग्रामीणों को मिलेगी राहत
नया कार्यालय शुरू होने से किसानों, ग्रामीणों और संपत्ति की खरीद-बिक्री करने वाले नागरिकों को पंजीयन संबंधी कार्यों में सुविधा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर कार्यालय उपलब्ध होने से दूर स्थित कार्यालय तक आने-जाने की परेशानी कम होगी।



