हिंद स्वराष्ट्र एमसीबी/चिरमिरी किशन शाह : जिले के 20 नंबर डोमनहिल में युवक की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चिरमिरी निरंजन लाल चौहान ने आरोपी राजेश कुमार पिता अशोक कुमार (35 वर्ष) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 31 दिसंबर 2024 की रात करीब 10 से 10:30 बजे का है। 20 नंबर डोमनहिल मेन रोड पर सलीम के घर के सामने सिगरेट लेने की बात को लेकर मृतक शाहिद अहमद और आरोपी राजेश कुमार के बीच विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने लकड़ी के डंडे से शाहिद के सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने के बाद चिरमिरी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 1 जनवरी 2025 को अपराध दर्ज किया और आरोपी राजेश कुमार को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना चिरमिरी के सहायक उप निरीक्षक शेष नारायण सिंह द्वारा की गई।
करीब 21 माह चली न्यायालयीन कार्यवाही के बाद न्यायालय ने आरोपी को धारा 103(1) बीएनएस के तहत हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ भी नहीं दिया।
साथ ही न्यायालय ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मृतक के परिजनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से तीन माह के भीतर प्रतिकर दिलाने के निर्देश दिए हैं। आरोपी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

