हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज के प्रावधानों का उल्लंघन कर मरीज के परिजनों से लाखों रुपये ऐंठने के गंभीर मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), सरगुजा ने श्री महावीर अस्पताल, अम्बिकापुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
दरअसल सुभाषनगर निवासी शिकायतकर्ता मृण्मयी पाण्डेय ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई अपनी लिखित शिकायत में बताया कि उनके भाई स्व. आशुतोष दास को सड़क हादसे में घायल होने के बाद 13 जून 2026 को श्री महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत था, जिसके नियमानुसार उसका संपूर्ण इलाज कैशलेस (निःशुल्क) होना अनिवार्य था।
परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की गंभीर स्थिति का अनुचित फायदा उठाते हुए उनसे जबरन ₹6 से ₹7 लाख तक की राशि नगद (कैश) और ऑनलाइन (PhonePe) माध्यम से वसूल की। इलाज के दौरान स्थिति बिगड़ने पर मरीज को रायपुर रेफर किया गया, जहां ले जाते समय 4 सितंबर 2026 को मरीज की मृत्यु हो गई।
अधिकारियों से की गई कड़ी कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की रसीदें, अस्पताल बिल और अन्य दस्तावेज संलग्न कर उच्च अधिकारियों को सौंपे हैं। उन्होंने मांग की है कि:
- अस्पताल के खिलाफ निष्पक्ष जांच समिति का गठन कर कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।
- अस्पताल का पंजीयन एवं आयुष्मान एम्पैनलमेंट तत्काल रद्द किया जाए।
- परिजनों से अवैध रूप से वसूली गई पूरी राशि वापस दिलवाई जाए।
अवैध वसूली का एक वीडियो भी शिकायतकर्ता द्वारा जारी किया गया हैं
स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बिकापुर ने 25 सितंबर 2026 को पत्र क्रमांक 7981 जारी करते हुए श्री महावीर अस्पताल के प्रबंधक को नोटिस थमाया है। नोटिस में अस्पताल प्रबंधन से मरीज के समस्त मेडिकल दस्तावेजों के साथ तत्काल अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस कार्रवाई की प्रतिलिपि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (नवा रायपुर) और कलेक्टर सरगुजा को भी सूचनार्थ भेजी गई है।



