हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : जनपद पंचायत उदयपुर के अंतर्गत कार्यरत ग्राम पंचायत कुमहेवा के सचिव शिवभजन सिंह को शासन के आदेशों की अवहेलना, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर द्वारा दिनांक 29 सितम्बर 2025 को प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, सचिव शिवभजन सिंह की ड्यूटी धरती आबा योजना के तहत आयोजित शिविर में लगाई गई थी, परंतु वे बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहे।
इसके अतिरिक्त, घरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत कर्मयोगी अभियान के तहत 15 सितम्बर 2025 को ग्राम पंचायत कुमहेवा के आदि कर्मयोगियों के प्रशिक्षण में भी उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का परिचय देते हुए उपस्थिति नहीं दी।
जनपद पंचायत से उन्हें मनरेगा से स्वीकृत सेग्रीगेशन शेड कार्य को पूर्ण करने हेतु बार-बार निर्देशित किया गया था, किंतु सिंह द्वारा कार्य में कोई रुचि नहीं ली गई और कार्य अधूरा रहा। इसके अलावा, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समयसीमा में निराकरण न करने और जनपद स्तर पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित न होने की भी शिकायतें प्राप्त हुईं।
जनपद पंचायत से जारी कारण बताओ सूचना पत्र का भी उन्होंने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। लगातार अनुपस्थित रहने, निर्देशों की अवहेलना करने और कार्य में उदासीनता बरतने के कारण उनका यह आचरण पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम-3 का उल्लंघन पाया गया है, जो कि दंडनीय है।
उक्त कारणों से शिवभजन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत उदयपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
