हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : खरसिया चौक स्थित अरूण ट्रेडर्स में फोर्टिफाइड चावल के अवैध भंडारण के मामले में कलेक्टर न्यायालय, सरगुजा द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई है। न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दुकान संचालक अरूण कुमार अग्रवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, दिनांक 14 जुलाई 2025 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के निर्देशानुसार खाद्य विभाग की टीम ने अरूण ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान के सामने खड़े ट्रक क्रमांक CG15 AC 0189 में 220 बोरा चावल (लगभग 110 क्विंटल) लोड पाया गया। जांच में यह चावल फोर्टिफाइड पाया गया, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वितरित किया जाता है।
खाद्य अधिकारी अम्बिकापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि इस चावल का खुले बाजार में क्रय-विक्रय करना छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 की कंडिका 5(29) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय है।
प्रकरण में अरुण कुमार अग्रवाल ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि वह ग्रामीणों से चावल खरीदकर अपनी राइस मिल ले जाने की तैयारी कर रहा था। उसे यह जानकारी नहीं थी कि उसमें फोर्टिफाइड चावल की मिलावट है। परंतु न्यायालय ने उनके कथन को असंगत एवं असंतोषजनक माना।
विवेचना उपरांत कलेक्टर न्यायालय ने अरुण ट्रेडर्स द्वारा संग्रहीत चावल को पीडीएस के अंतर्गत संभावित रूप से उपयोग योग्य पाते हुए, एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। साथ ही, ट्रक व जब्त चावल को फिलहाल अरुण अग्रवाल की सुपुर्दगी में रखने का निर्देश भी दिया गया है।
खाद्य अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया है कि एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जानकारी 7 दिवस के भीतर न्यायालय को प्रस्तुत करें।
प्रशासन द्वारा यह कार्यवाही खाद्यान्न की कालाबाज़ारी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में उठाया गया सख्त कदम है।
