हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : शहर से लगे सकालों में सुअर फार्म के बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने, गुणवत्ताहीन निर्माण कराने और कार्य से अधिक रकम का भुगतान कंस्ट्रक्शन कम्पनी को करने के मामले में दायर परिवाद पर न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने आरईएस के अधिकारियों सहित ठेकेदार पर अपराध दर्ज कर लिया है। उल्लेखनीय हैं कि गोधनपुर निवासी रोहित सिंह द्वारा सीजेएम कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत कर बताया गया था कि वर्ष 2019 में सरगंवा में आरईएस विभाग द्वारा जारी किए गए बाउंड्रीवाल निर्माण के कार्य को मेसर्स आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 30.35 प्रतिशत कम दर पर प्राप्त किया था। ठेकेदार को 16.75 लाख में 450 मीटर बाउंड्रीवाल निर्माण का कार्य कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंबिकापुर द्वारा अनुबंध कराकर प्रदान किया गया लेकिन उपरोक्त निर्माण कार्य में संबंधित ठेकेदार तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा सांठ-गांठ कर अनियमितता एवं भारी भ्रष्टाचार करते हुए अवैध एवं फर्जी तरीके से शासकीय राशि का गबन किया गया। शिकायत की जांच पर 5 लाख 20 हजार से अधिक का भ्रष्टाचार प्रमाणित पाया गया। जिसके बाद न्यायालय ने मामले में जांच कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया था। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दखल के बाद अंततः ठेकेदार मेसर्स आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन प्रो. दीपांशु राज निवासी गोधनपुर पानी टंकी के पास के साथ उपेंद्र सिंह सेंगर तत्कालीन सहायक अभियंता, विवेक प्रताप सिंह राठौर उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग अंबिकापुर, आर.पी. कुटार कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अंबिकापुर, डी.के. मिंज अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग लखनपुर, शैलेंद्र भारती अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग उदयपुर, अविनाश राज सिन्हा उप अभियंता जनपद पंचायत लखनपुर, जी.एम. सिंह अधीक्षण अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सरगुजा मंडल अंबिकापुर, मानस गुप्ता अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सरगुजा मंडल अंबिकापुर, फरहत खान उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सरगुजा मंडल अंबिकापुर के विरूद्ध भादवि की धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120बी के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया हैं।
