गुजरात
गुजरात सरकार ने गौ हत्या को लेकर बनाए गए नए कानून को शनिवार से लागू कर दिया है। गुजरात सरकार ने गौ हत्या को लेकर बनाए गए नए कानून को शनिवार से लागू कर दिया है।
साथ ही गाय की तस्करी करने वालों को मिलेगी 10 साल की सजा। देशभर में गोवंश हत्या के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है ऐसे में गुजरात सरकार ने यह कानून लागू किया।
गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि देश में गुजरात ऐसा पहला राज्य है जिसने गौ हत्या को रोकने के लिए इतना सख्त कानून बनाया है। इस कानून के तहत गोवंश की हेराफेरी करने वाले और गौ मांस के साथ पकड़े जाने वाले के लिए भी इस कानून के तहत सजा हो पाएगी।
यह है नया कानून
गौहत्या करते पकड़े जाने वाले शख्स के खिलाफ गैर जमानती वॉरन्ट जारी होगा। 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा हो सकती है व पांच लाख तक का जुर्माना लगेगा।
गोवंश या गौ मांस की हेराफेरी में इस्तेमाल किया गया वाहन सरकार के पास जमा हो जाएगा। शाम को सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक गोवंश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।