जिले में 10 जून तक बड़ा लाॅकडाउन,,,शनिवार एवं रविवार होगा पूर्णतः लॉकडाउन…

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सूरजपुर :- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गौरव कुमार सिंह द्वारा कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में आदेश जारी कर सूरजपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 10 जून 2021 के रात्रि 12.00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त आदेश 31 मई 2021 रात्रि 12.00 बजे से लागू होगा। उक्त अवधि में सूरजपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेंगी।
आदेश में उल्लेख हैं कि जिले में वर्तमान में कोविड 19 मरीजों की संख्या कोविड-19 धनात्मकता का प्रतिशत एवं कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की संख्या चिन्ताजनक बना हुआ है। इस समय मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले को घोषित कन्टेन्मेंट जोन से मुक्त करने पर आम जनता के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। मानव जीवन की सुरक्षा एवं कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जिले की सीमा पर नियंत्रण, सीमा जाँच को और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता को देखते हुए सम्पूर्ण सूरजपुर जिले में कन्टेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है।
आदेश के अंतर्गत अति आवश्यक होने पर ही आम जनता को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। समस्त नागरिक अपने घर में ही रहें ताकि जिले में इस गम्भीर महामारी की समस्या का निदान किया जा सके। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी (मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे) पेट्रोल पंप केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में लगे कर्मचारियों (परिचय पत्र देखकर) एवं अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही बिना समय की पाबंदी के खोलने की अनुमति होगी। दूध और डेयरी उत्पादों की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल दुकान के बाहर सुबह 6.00 बजे से 09.00 बजे तक एवं सायं 05.00 बजे से 08.00 बजे तक दूध विक्रय की अनुमति होगी। खाद, बीज, कीटनाशक कृषि यंत्र, उपकरणों की दुकानों कृषि यंत्रों के मरम्मत की दुकान एवं गोदाम प्रातः 08.00 बजे से सायं 02.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। उर्वरक के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मोहल्लों में संचालित केवल स्वतंत्र किराना दुकानें प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन (कूलर, पंखा, ए. सी. के मरम्मत) की दूकानें प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। गैस ऐजेन्सियों को नियमित रूप से होम डिलिवरी की अनुमति होगी। आटा चक्की प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। फल, सब्जी को ठेले पर रखकर फेरी लगाकर विक्रय करने की अनुमति प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक होगी। भूमि पंजीयन (रजिस्ट्री) कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और टोकन प्रणाली के साथ नियमित रूप से कार्यालयीन समय में संचालित होगी। गोदामों से माल भरने एवं खाली करने के लिए समय रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक अनुमति होगी।
को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियो, कर्मचारियों को एक्टिव डियूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ प्रातः 08.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ एक-एक करके आम जनता को प्रवेश देंगे तथा ग्राहकों के लिए बैंक के बाहर छाया (सेड) एवं पानी की व्यवस्था करेंगे। डाक, कुरियर, ई-कामर्स सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी। सभी प्रकार के श्रम मूलक कार्य जो विभिन्न साईट पर संचालित हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं मनरेगा आदि के कार्य संचालित रहेंगी।
शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी, सूरजपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे।
जिले में संचालित सहकारी समितियों को प्रातः 08 बजे से सांय 05 बजे तक समिति का कार्य संचालित करने की अनुमति होगी। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर आनसाईट मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। एसईसीएल के खदानों के संचालन हेतु कर्मचारियों, श्रमिकों को खदानों तक पहुंचाने में प्रयुक्त बसों में सभी कर्मचारी, श्रमिक फिजिकल, सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के निर्देश का पालन सुनिश्चित करेंगे। उक्त बसों को प्रति पाली में सेनेटाईजेशन किया जाना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त अवधि में सूरजपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथापि टेलीकॉम रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेंगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे।
धान उठाव, कस्टम मीलिंग से सम्बन्धित समस्त कार्य की अनुमति होगी, साथ ही इस कार्य में लगे कर्मचारियों के आवागमन के लिए भी अनुमति होगी। शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, लैब, दवा की दुकानें, पालतु पशुओं के चारा की दुकानें, पेट्रोल पम्प को शनिवार एवं रविवार को भी खोलने की अनुमति होगी)
उपरोक्त लाॅकडाउन अवधि में निम्नांकित दुकाने, सेवायें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे जिसमें सभी प्रकार के साप्ताहिक, दैनिक बाजार, होटल एवं रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी), मैरिज हॉल, शो-रूम, सामुदायिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठान , सभी धार्मिक स्थल, सभी कोचिंग क्लासेस, स्कूल एवं कॉलेज (केवल छात्रों के लिए), पान ठेला (पान, सिगरेट और तम्बाकू की दुकानें), शराब की दुकानें (केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी), सभी प्रकार के टूरिस्ट, पिकनिक स्थल, ठेले के द्वारा सड़क किनारे संचालित सभी प्रकार के खाद्यान्न सामग्री की दुकानें, भोजनालय, चाट-फुल्की, दोसा, इडली आदि की दुकानें, नाई, ब्यूटीपार्लर की दुकान, पार्क, मंडी (कंडिका क्र. के अनुसार केवल माल भरने, खाली करने की अनुमति होगी), जिम (व्यायाम शाला), सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं कोविड, स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन करना होगा। इसी प्रकार अंत्येष्टि दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। जिले में संचालित सभी शासकीय कार्यालय, अर्द्धशासकीय कार्यालय में आम जनता का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, किन्तु व्यवसायिक, आपातकालीन सेवाएँ एवं धान का उठाव एवं कस्टम मीलिंग से सम्बन्धित कार्यों के लिए अनुमति होगी।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
लाॅकडाउन अवधि में रेल, बस यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई पास मान्य किया जावेगा अपरिहार्य परिस्थितियों में सूरजपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम संचालन एवं रख रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा।
मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03. ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
उपरोक्त आदेश शासकीय कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका, नगर पंचायत की सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
राज्य शासन, केन्द्रीय शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। सभी अनुमति प्राप्त दुकान, संस्थानों को मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने आदि का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर संचालन की अनुमति होगी।उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में अन्य समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

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