पुनर्वास पट्टे से प्राप्त भूमि के क्रय-विक्रय एवं पंजीयन पर रोक…

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हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : कलेक्टर अजीत वसंत सरगुजा द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुनर्वास पट्टे से प्राप्त भूमि के क्रय-विक्रय एवं उसके पंजीयन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है।

जारी आदेश में कहा गया है कि पुनर्वास पट्टे से प्राप्त भूमि को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7) (ख) के तहत क्रय-विक्रय की अनुमति को न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने की स्थिति में संहिता की धारा 44 (1) के तहत अपील प्रकरणों में तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 30 के तहत वरिष्ठ राजस्व न्यायालयों द्वारा ऐसे पुनर्वास पट्टे से प्रदत्त भूमि के क्रय-विक्रय की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं, इस संबंध में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर से मार्गदर्शन मांगा गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में शासन के हितों को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया गया है कि सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक पुनर्वास पट्टे से प्राप्त भूमि के क्रय-विक्रय तथा इसके पंजीयन पर रोक रहेगी। मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत इस संबंध में पृथक से अवगत कराया जाएगा।

इस संबंध में जिला पंजीयक सरगुजा, अम्बिकापुर तथा उप पंजीयक अम्बिकापुर एवं सीतापुर को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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