हिंद स्वराष्ट्र सूरजपुर : हिंद स्वराष्ट्र की खबर का बड़ा असर हुआ हैं जहां जीवित महिला को मृत बताकर जमीन की अफरा तफरी मामले में भैयाथान तहसीलदार संजय सिंह राठौड़ को निलंबित कर दिया गया है। तहसीलदार की निलंबन की कार्यवाही सरगुजा संभाग आयुक्त नरेंद्र सिंह दुग्गा द्वारा की गई है। आपको बता दे की संजय सिंह राठौड़ द्वारा तहसीलदार पद पर रहते हुए अपने पद की गरिमा को तांक पर रहते हुए कुछ जमीन दलालों और महिला के सौतेले पुत्र के साथ मिलकर फर्जी तरीके से जमीन का नामांतरण किया गया था। वही महिला की जमीन के कुछ अंश का क्रय अपनी पत्नी शारदा राठौर के नाम से किया गया था।
संभाग आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि :
कलेक्टर, सूरजपुर के प्रस्ताव पत्र कमांक /3162/ स्थापना / 2025 दिनांक 12.06.2025 अनुसार आवेदिका शैल कुमारी दुबे, पत्नी स्व. राधेश्याम दुबे, निवासी ग्राम कोयलारी, तह० भैयाथान द्वारा दिनांक 26.05.2025 द्वारा इस आश्य का शिकायत प्रस्तुत किया गया की, श्री संजय राठौर, तहसीलदार भैयाथान जिला सूरजपुर द्वारा सांठ-गांठ करके उन्हे मृत बताकर उनकी निजी स्वामित्व की भूमि खसरा न. 45/3 रकबा 0.405 है. जिसका रिनम्बरिंग में खसरा कमांक 344 दर्ज है, का नामान्तरण तथा विक्रय के साथ उनकी सम्मिलित खाते की भूमि का अनुचित बटवारा किया गया है।
उक्त शिकायत की जाँच अपर कलेक्टर सूरजपुर / अनु०अधि० (रा.) प्रतापपुर एवं तहसीलदार लटोरी की संयुक्त टीम से कराया गया। संयुक्त टीम द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक जॉच प्रतिवेदन क्रमांक/99/अ.कले./2025 दिनांक 09.06.2025 के निष्कर्ष अनुसार श्री संजय राठौर, तहसीलदार भैयाथान द्वारा आवेदिका मु. शैल कुमारी दूबे, पत्नी स्व. राधेश्याम दूबे, निवासी ग्राम कोयलारी तहसील भैयाथान जो वर्तमान में जीवित हैं, को मृत बताकर आवेदिका द्वारा कय की गयी भूमि को आवेदिका के सौतेले पुत्र श्री विरेन्द्रनाथ दूबे स्व. राधेश्याम दूबे, निवासी ग्राम कोयलारी तहसील भैयाथान के पक्ष में नामान्तरण करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी है।
उक्तानुसार श्री राठौर पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति सनिष्ठ नहीं रहते हुए उनके द्वारा स्वेच्छाचारिता बरता गया है। श्री राठौर का उक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। अतएव पूर्ण विचारोपरान्त श्री संजय राठौर, तहसीलदार भैयाथान जिला सूरजपुर को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में श्री राठौर का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, बलरामपुर – रामानुजगंज नियत किया जाता है।
“यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा”
