हिंद स्वराष्ट्र रायपुर : राज्य शासन द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है इसके संबंध में समस्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों का नगदी रहित उपचार किया जाएगा, इसकी पात्रता दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिन या फिर डेढ़ लाख रुपए तक होगी। यह स्कीम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के सभी 134 अस्पतालों में लागू होगी साथ ही देशभर के 61 अस्पतालों में भी प्रवास के द्वारा इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है।

