हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : नेशनल लोक अदालत 10 मई 2025 को आयोजित किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायालय अम्बिकापुर के अंतर्गत आने वाले समस्त न्यायालयों में हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.एल. चरयाणी ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों के मध्य के विवादों का आपसी सहमति एवं समझौते से निपटारा किया जाना है। जिससे कि पक्षकारों के मध्य आपसी मन-मुटाव का अंत हो तथा उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित हो सके।नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, व्यवहार प्रकरण, चेक बाउंस से संबंधित प्रकरण तथा पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरणों के साथ-साथ दुर्घटना संबंधी दावा, मजदूरों से संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, राजस्व प्रकरण, विद्युत एवं पानी बिल चोरी प्रकरण, वन अधिनियम संबंधी प्रकरण, जैसे प्री-लिटीगेशन के प्रकरणों का भी निराकरण आपसी सहमति के माध्यम से किये जाने हेतु नेशनल लोक अदालत एक उपयुक्त मंच है। हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत की व्यापकता समझाते हुए उन्होंने बताया कि पक्षकार अपने मामलों का निराकरण आपसी सहमति से करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के अतिरिक्त वर्चुअल रूप से भी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उपस्थित हो सकते हैं और इस प्रकार न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना भी अपने मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर करा सकते हैं।लोक अदालत की महत्ता बताते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर किसी पक्ष की हार नहीं होती है। उन्होंने आमजनों से अपील किया कि नेशनल लोक अदालत 10 मई 2025 को जिला एवं सत्र न्यायालय अम्बिकापुर सरगुजा छ.ग. के अंतर्गत आने वाले समस्त न्यायालयों में जिसमें बाह्य न्यायालय, व्यवहार न्यायालय सीतापुर भी सम्मिलित है, में व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से उपस्थित होकर अपने मामलों का आपसी सहमति के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करें।
