प्राचार्य प्रमोशन की समस्त प्रक्रियाओं पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,, जॉइनिंग ले चुके प्राचार्यों को भी किया अमान्य…

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हिंद स्वराष्ट्र बिलासपुर : प्राचार्य प्रमोशन की समस्त प्रक्रियाओं पर 9 जून तक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी हैं। हाइकोर्ट द्वारा काउंसलिंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दिया हैं। प्राचार्य प्रमोशन और काउंसलिंग मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी। हाईकोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य शासन और स्कूल शिक्षा विभाग को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आदेश के बाद भी शिक्षकों को प्राचार्य पद पर ज्वाइन कराया गया। यह हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है। कोर्ट ने राज्य शासन से शिक्षकों के ज्वाइनिंग की पूरी जानकारी मांगी हैं कोर्ट द्वारा शासन से पूछा गया है कि कितने शिक्षकों ने जॉइनिंग की है उन्हें जॉइनिंग किसने दी और प्राचार्य प्रमोशन पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। अगले आदेश तक सभी ज्वाइनिंग को हाईकोर्ट ने अमान्य किया है।

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