हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : राज्य शासन द्वारा प्राचार्य प्रमोशन की सूची जारी करने के 24 घंटे के भीतर ही हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है साथ ही सरकार को अवमानना नोटिस भी जारी किया हैं। आज गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि बीते सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अंडरटेकिंग दिया गया था। राज्य शासन ने अपने ही अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर दिया है। कल ही राज्य शासन ने प्राचार्यों की पदोन्नति सूची जारी की थी। इसमें ई संवर्ग के 1524 एवं टी संवर्ग के 1401 शिक्षकों कुल 2925 शिक्षकों की सूची जारी की गई थी। हाई कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर सामने आई थी कि बीते सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अंडरटेकिंग दिया गया था। इसके बाद भी सूची जारी कर दी गई है। नाराज हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
