राज्य शासन का आदेश किराना दुकानों से होम डिलीवरी की छूट, दुकान खोलकर सीधे समान बेचने पर होगी कार्यवाही। सभी जिले के कलेक्टरों को जारी किए गए आदेश….

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रायपुर छत्तीसगढ़ शासन ने लॉक डाउन की अवधि में किराना दुकानदारों को किराना सामानों की होम डिलीवरी की व्यवस्था बनाने के लिए सभी जिले के कलेक्टरों को निर्देशित किया है, जारी निर्देश में कहा गया है कि जिले के कलेक्टर किराना दुकानदारों से ग्राहकों के बीच आपूर्ति की व्यवस्था को व्यवस्थित करें, जिसके लिए दुकानदारों को लोगों के घरों तक होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
किराना दुकानदार ग्राहकों से फोन पर आर्डर प्राप्त कर सकेंगे और होम डिलीवरी के द्वारा उन्हें सामग्री की सप्लाई भी कर सकेंगे लेकिन इस अवधि में किसी भी दुकानदार के द्वारा दुकान को खोल कर सामग्री बेचे जाने पर उन पर कार्यवाही की जाएगी।
दुकानदार अपने दुकानों को खोल कर सीधे ग्राहक को किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं कर सकते।

दुकानदारों को होम डिलीवरी के लिए छोटी वाहनों का प्रयोग करने की अनुमति भी दी जाएगी इस दौरान शासन द्वारा आदेशित किए गए सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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