हिंद स्वराष्ट्र बलरामपुर : छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सोशल मीडिया पर राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी पोस्ट शेयर करना एक राजस्व पटवारी को भारी पड़ गया है। सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) बलरामपुर ने पटवारी सम्प्रीत एक्का को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?
कार्यालयीन आदेश के अनुसार, तहसील डौरा-कोचली के हल्का पटवारी (प.ह.नं. 13) सम्प्रीत एक्का ने 25 जुलाई 2026 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट (व्हाट्सएप) पर “शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेन्द्र प्रधान ने दिया इस्तीफा” संबंधी राजनीतिक पोस्ट/समर्थन उन्मुख सामग्री का प्रचार-प्रसार किया था।
इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद एसडीएम कार्यालय (क्रमांक/2910/वाचक-2/अविअ/2026) द्वारा 26 जुलाई 2026 को पटवारी को कारण बताओ सूचना पत्र (Show Cause Notice) जारी कर जवाब मांगा गया था।
जवाब असंतोषजनक मिलने पर कार्रवाई
पटवारी सम्प्रीत एक्का ने 28 जुलाई 2026 को प्रस्तुत होकर अपना जवाब दिया, लेकिन एसडीएम कार्यालय द्वारा उनके जवाब का अवलोकन करने पर उसे समाधानकारक नहीं पाया गया।
अधिकारियों के अनुसार, पटवारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5, 6 एवं 9 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बलरामपुर ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया।
बलरामपुर तहसील कार्यालय रहेगा मुख्यालय
पटवारी सम्प्रीत एक्का को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय-बलरामपुर निर्धारित किया गया है। नियमानुसार निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।



