भगवान के घर देर मगर अंधेर नहीं… अंततः SI रश्मि सिंह के पति और प्रधान आरक्षक पन्नालाल पर दर्ज हुआ FIR,, बेसहारा मां को मिला न्याय…

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हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं इसी तर्ज पर आज अंततः एक मां को न्याय मिल गया हैं, जहां एक युवक की आत्महत्या का कारण SI रश्मि सिंह राज के पति और प्रधान आरक्षक पन्नालाल एक्का के रिश्वत की मांग होना पाए जाने के कारण थाना लखनपुर में उसके खिलाफ धारा 108 बीएनएसएस (आत्महत्या दुष्प्रेरण) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। उप निदेशक अभियोजन अंबिकापुर के अभिमत पर यह कार्रवाई की गई है।

दरअसल मामला 20 वर्षीय आशीष मिंज की मौत से जुड़ा है जो 4 अप्रैल 2025 की रात करीब 9 बजे अपने घर चुकनडांड सेमरपारा में मां अलमा मिंज और बहन के साथ खाना खाकर सोया था। रात करीब 3 बजे अलमा बाथरूम के लिए उठीं तो घर का दरवाजा खुला मिला और आशीष गायब था। आसपास तलाश की गई, लेकिन कुछ पता न चला। सुबह 6 बजे अलमा ने फिर तलाश की तो ग्राम चुकनडांड पुलिया के पास पीपल के पेड़ पर मछली जाल की रस्सी से लटका हुआ आशीष का शव मिला था। मर्ग जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आशीष मिंज थाना लखनपुर में धारा 194 बीएनएसएस के मामले से जुड़ा था। । इस मामले में 16 वर्षीय संध्या खलखो की मौत हुई थी। मृतिका के परिजन मंगली कुजूर ने आशीष मिंज और उनकी मां अलमा मिंज पर संध्या को प्रताड़ित कर हत्या का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत दी थी।

इसकी जांच प्रधान आरक्षक पन्ना लाल को सौंपी गई थी जांच के दौरान पन्ना लाल ने आशीष से पूछताछ की और कहा कि तुम लोगों के घर में संध्या फांसी लगाकर मरी है, तुम प्रकरण में फंस जाओगे। बचना है तो 50,000 रुपये की व्यवस्था करो। इससे आशीष क्षुब्ध हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। अभियोजन अधिकारी सरगुजा ने अभिमत देते हुए कहा कि लंबी पूछताछ और रिश्वत की मांग से परेशान होकर आशीष ने यह कदम उठाया। उप निदेशक अभियोजन अंबिकापुर ने प्रथम दृष्टया धारा 108 बीएनएसएस पूर्ववर्ती धारा 306 भादंसं के घटक मौजूद पाए, जो संज्ञेय अपराध है।
मौखिक और पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर प्रधान आरक्षक पन्ना लाल के खिलाफ FIR दर्ज कर विवेचना शुरू हो गई है।

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