हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : शिव कुमार मिश्रा साकिन कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा अम्बिकापुर थाना अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 07/10/25 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी, सहायक खाद्य अधिकारी, अम्बिकापुर (ग्रामीण) के साथ मिलकर जनकल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, घुटरापारा के माध्यम से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कमांक 391001071, 391001029 एवं 391001054 का सयुक्त रूप से जॉच किया गया, जाच में जनकल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एव उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, घुटरापारा के माध्यम से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कमांक 391001071, 391001029 एवं 391001054 का सितम्बर 2022 एवं 31 मार्च 2024 की स्थिति में किये गये भौतिक सत्यापन के दौरान सभी दुकानों में चावल 1631.29 क्विंटल राशि 6162267/- रूपये, शक्कर 10.43 क्विटल राशि 49160/- रूपये एवं चना 48.34 क्विंटल राशि 292692/- रूपये जिसमे सभी मदों के खाद्यान्न की कुल राशि 6494120.67/- रूपये की कमी पाई गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 742/25 धारा 420, 409,120(बी), भा.द.वि. एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था।
पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था, जो पुलिस टीम द्वारा मामले की आरोपिया सुनीता पैकरा आत्मज गणेश पैकरा उम्र 29 वर्ष साकिन घुटरापारा नहर रोड अंबिकापुर को पकड़कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया, जो आरोपिया द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, साथ ही प्रार्थी के द्वारा पेश दस्तावेज से स्पष्ट है कि आरोपीया जनकल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एव उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, घुटरापारा के माध्यम से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कमांक 391001071, 391001029 एवं 391001054 का सितम्बर 2022 एवं 31 मार्च 2024 की स्थिति में तीनो दुकानो में उपाध्यक्ष रही है। आरोपीया के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करने का अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। प्रकरण मे आरोपीया से स्टाक रजिस्टर व सोसायटी से सबंधित दस्तावेज मांग किया गया परन्तु आरोपीया के द्वारा नहीं होना बताया गया व किसके पास है इसकी जानकारी नहीं दिया गया है, मामले मे अग्रिम जांच विवेचना किया जा रहा है, अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही हैं।
