हिंद स्वराष्ट्र सूरजपुर : कलेक्टर कार्यालय सूरजपुर में जनदर्शन के दौरान निलंबित भैयाथान तहसीलदार संजय राठौर के विरुद्ध एक और शिकायत पीड़ित पक्ष ने की है। पीड़ितों का आरोप है कि संजय राठौर द्वारा अपने चहेते भू माफिया के साथ मिलकर शिकायतकर्ता की पैतृक जमीन उसके नाम कर दी गई हैं और जमीन बचाने के नाम पर पीड़ित से संजय राठौर के सहयोगी द्वारा रिश्वत के रूप में 20000 रुपयों की मांग की गई थी।


पीड़ित पक्ष द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया हैं कि आवेदक की पैतृक संपत्ति में से एक भूमि जिसका खसरा क्र. 32/3 है व रकबा 0. 250 हे. है और जो ग्राम कोईलारी, परवारी हल्का नं. 11, राजस्व निरीक्षक मण्डल, शिवप्रसादनगर, तहसील भैयाधान, जिला – सूरजपुर में स्थित है, उस पर आवेदक आज पर्यंत तक काबिज हैं। यह भूमि आवेदक को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त है और इस भूमि पर सहखातेदार के रूप में आवेदक के भाई धानेश व महेश भी सहखातेदार हैं। इस भूमि पर आवेदक से पूर्व उसके पिता और उनसे पूर्व उसके दादा काबिज थे और राजस्व अभिलेख में भी भूमि स्वामी थे। इस भूमि पर आवेदक की माता कमलादेवी भी पिता की मृत्यु पश्चात सह खातेदार थीं किन्तु उनकी मृत्यु हो जाने पर पिछले वर्ष 2024 में उनका नाम विलोपित होकर दो भाइयों के साथ उनका नाम दर्ज था। किंतु अभी कुछ दिन पूर्व आवेदक को ज्ञात हुआ कि उसकी भूमि खसरा क्रं. 32/3 है, उस पर गांव के एक व्यक्ति का नाम भूस्वामी के रूप में दर्ज हो गया हैं। पीड़ित ने तत्कालीन तहसीलदार संजय राठौर पर आरोप लगाते हुए बताया कि संजय राठौर के कार्यकाल में उनके चहेते भूमि माफियाओं की दुकान बनकर तहसील न्यायालय द्वारा भूमि हड़पने का कार्य किया जा रहा था और संजय राठौर के एक अत्यन्त प्रिय भू-माफिया, और ग्राम कोयलारी के ही व्यक्ति और तहसीलदार संजय राठौर के साथ नायब तहसीलदार जैसे रहने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदक से बीस हजार रुपये की मांग आवेदक की भूमि को बचाने के लिए मांगे गए थे।
द्वारा कलेक्टर की समक्ष आवेदन देते हुए आरोपियों की उचित कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की गई हैं।


