बिना माइनिंग प्लान और पर्यावरणीय स्वीकृति के पत्थर परिवहन की अनुमति, खनि अधिकारी निलंबित…

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हिंद स्वराष्ट्र बलरामपुर – रामानुजगंज : छत्तीसगढ़ शासन के खनिकर्म विभाग ने एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में पदस्थ सहायक खनि अधिकारी कुमार मण्डावी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई बिना माइनिंग प्लान और पर्यावरणीय स्वीकृति के भारी मात्रा में पत्थर परिवहन की अस्थायी अनुमति जारी करने के गंभीर आरोपों के तहत की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में सहायक खनि अधिकारी के पद पर पदस्थ कुमार मण्डावी द्वारा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में गौण खनिज पत्थर के परिवहन हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 59 के तहत् कुल 13,00,000 घन मीटर पत्थर के परिवहन हेतु 03 अस्थाई परिवहन अनुमतियों स्वीकृत की गई। गौण खनिज नियमों के परिप्रेक्ष्य में बिना माईनिंग प्लान/पर्यावरण स्वीकृति के इतनी अधिक मात्रा में अस्थाई परिवहन अनुनतियों स्वीकृत किया जाना नियमानुकूल न पाये जाने के फलस्वरूप मण्डावी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, जिसका अनुपालन मण्डावी द्वारा नहीं किया गया।
एतद् द्वारा उपरोक्त कृत्य हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 उपनियम (2) खण्ड (क) के तहत् कुमार मण्डावी, सहायक खनि अधिकारी, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2/- निलंबन अवधि में मण्डावी का मुख्यालय संचालनालय भौनिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ रायपुर रहेगा।
3/- निलंबन अवधि में मण्डावी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

देखें आदेश :

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