सावधान!! पहले दोस्ती फिर धमकी देकर पैसों की डिमांड, मनसूबे पूरे न होने पर परिवार को किया बदनाम,, अब पहुंची जेल…

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हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : शहर से एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जहां एक युवती द्वारा भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर पहले दोस्ती की जाती है उसके बाद उनसे पैसों की डिमांड की जाती है, पैसे ना मिलने पर युवती द्वारा झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी जाती है इतना कुछ करने के बावजूद युवती अपनी मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवक के परिजनों को बदनाम करने लग जाती हैं। आपको बता दे की ऐसे झूठे केस आजकल रोज देखने को मिलते हैं जहां पैसे की डिमांड की जाती है और पैसे ना मिलने पर झूठे केसों में फंसा दिया जाता है ऐसा ही एक मामला कुछ महीनों पहले देखने को मिला था जहां एक युवती द्वारा पहले युवक से दोस्ती की जाती है फिर उससे पैसों की डिमांड की जाती है पैसों की डिमांड पूरी ना होने पर युवती द्वारा युवक और उसकी पत्नी पर झूठे मामलों में केस दर्ज करा दिया जाता है। फिलहाल वह मामला कोर्ट में लंबित है।

मिली जानकारी के अनुसार मणिपुर चौकी अंतर्गत रहने वाले युवक विवेक और जोया उर्फ प्रेमा साहू उर्फ माया जायसवाल की दोस्ती होती है और युवती द्वारा युवक को अपने झांसे में लेकर दूसरे शहर ले जाया जाता है और वहां ले जाकर युवक से पैसों की डिमांड की जाती है किसी तरह उसके चंगुल से छूट कर घर पहुंचता हैं और घर में आकर अपने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाता है। युवती द्वारा बार-बार फोन करके युवक को पैसों के लिए परेशान किया जाता है और युवक को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी बार-बार दी जाती है। युवती के बार-बार परेशान करने पर युवक द्वारा फोन अपनी मां को दे दिया जाता है युवती युवक की मां को भी फोन में धमकी देती है और पैसों की डिमांड करती हैं जिसके बाद युवक की मां के द्वारा थाना गांधीनगर में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिर्पोट दर्ज कराया गया की जोया उर्फ प्रेमा साहू उर्फ प्रेमा माया जायसवाल के द्वारा फेक इंस्टाग्राम तथा फेसबुक पर उसके तथा उसके परिवार के संबंध में आपतिजनक पोस्ट कर मैसेज कर बदनाम कर प्रताड़ित कर रही है। जिसके रिपोर्ट पर अप0क0 404 / 21 धारा 509ख भादवि 67 आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर युवती को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी युवती जोया उर्फ प्रेमा साहू उर्फ प्रेमा माया जायसवाल आ० जगमोहन साहू उम्र 22 वर्ष निवासी बिलासपुर चौक लक्ष्मीपुर चौकी मणीपुर थाना कोतवाली अम्बिकापुर जिला सरगुजा से घटना में प्रयुक्त मोबाईल को जप्त कर लिया गया हैं और न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय अम्बिकापुर पेश कर जेल भेज दिया गया हैं।

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