हिंद स्वराष्ट्र बलरामपुर-रामानुजगंज: छत्तीसगढ़ शासन ने बलरामपुर जिले के कुसमी में पदस्थ एसडीएम (डिप्टी कलेक्टर) करुण डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अवैध बॉक्साइट परिवहन की जांच के दौरान हुई एक व्यक्ति की मौत और एसडीएम की गिरफ्तारी के बाद की गई है।

क्या है पूरा मामला?
सरकारी आदेश के मुताबिक, 16 फरवरी 2026 को एसडीएम करुण डहरिया के नेतृत्व में एक टीम ग्राम हंसपुर (थाना कोरंधा) में अवैध बॉक्साइट परिवहन की सूचना पर जांच करने गई थी। आरोप है कि इस दौरान टीम द्वारा तीन ग्रामीणों—राम उर्फ रामनरेश (62 वर्ष), अजीत राम (60 वर्ष) और आकाश अगरिया (20 वर्ष)—के साथ मारपीट की गई।
इस मारपीट के गंभीर परिणाम स्वरूप 62 वर्षीय राम उर्फ रामनरेश की मृत्यु हो गई। घटना के बाद जिला कलेक्टर की रिपोर्ट और पुलिस जांच में एसडीएम की संलिप्तता पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
कोरंधा थाने में इस मामले को लेकर अपराध क्रमांक 03/2026 दर्ज किया गया है। एसडीएम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज है:
* धारा 103 (1): हत्या (Murder)
* धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुँचाना
* धारा 3(5): सामान्य आशय (Common Intention)
एसडीएम करुण डहरिया को 16 फरवरी 2026 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और वर्तमान में वे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल रामानुजगंज में निरुद्ध हैं।
शासन का निलंबन आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार:
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत श्री करुण डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, सरगुजा संभाग (अंबिकापुर) निर्धारित किया गया है।उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से उप सचिव क्लेमेन्टीना लकड़ा द्वारा जारी किया गया है।



