हिंद स्वराष्ट्र सूरजपुर: आज एसीबी की टीम ने दो जगह पर छापेमार कार्रवाई करते हुए दो रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही बलरामपुर और सूरजपुर जिले में की गई जहां बलरामपुर जिले में एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया वही सूरजपुर जिले में भू–अभिलेख शाखा के एक अनूरेखक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार
प्रार्थी प्रियांशु दुबे, निवासी ग्राम पंडरी, तहसील रघुनाथनगर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, अम्बिकापुर में शिकायत की गई थी कि उनके पिताजी विजय कुमार दुबे एवं बड़े पिताजी पारसनाथ दुबे के संयुक्त नाम से राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंडरी में पैतृक भूमि दर्ज है। उक्त भूमि का आपसी सहमति से खसरा एवं नक्शा बंटवारा कर अभिलेख दुरूस्त कर ऋण पुस्तिका प्रदान करने के लिए ग्राम पंडरी के पटवारी मोहन राम से मुलाकात करने पर उनके द्वारा उक्त कार्य करने के एवज में 13,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन पश्चात् आज दिनांक 10.09.2025 को ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से पटवारी मोहन राम को 13,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।
जिला सूरजपुर में भू-राजस्व कार्यालय सूरजपुर का अनुरेखक (भू-अभिलेख) रिश्वत लेते गिरफ्तार
प्रार्थी सौरभ सिंह आडिल, निवासी ग्राम खैरागढ़, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपूर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, अम्बिकापुर में शिकायत की गई थी कि ग्राम खैरागढ़ में उनके पिताजी के नाम पर संयुक्त खाते की पैतृक भूमि है, जिसका पारिवारिक बंटवारा किये जाने हेतु उक्त भूमि के पुराने चौहद्दी नक्शा की आवश्यकता होने के कारण वह भू-अभिलेख शाखा सूरजपुर में पदस्थ अनुरेखक (भू-अभिलेख) प्रमोद नारायण यादव से मुलाकात करने पर उनकी भूमि की चौहद्दी नक्शा काटने के एवज में 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन दौरान आरोपी अनुरेखक (भू-अभिलेख) द्वारा मोलभाव कर 8,000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ और 1,400 रूपये एडवांस के के रूप रूप में ले लिया। आज दिनांक 10.09.2025 को ट्रेप आयोजित कर आरोपी अनुरेखक (भू-अभिलेख) प्रमोद नारायण यादव को 6,500 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।
