सरपंच खड़खोह एवम ग्राम वासियों द्वारा एकता परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एसडीएम भरतपुर को सौपा गया ज्ञापन…

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हिंद स्वराष्ट्र भरतपुर गणेश तिवारी : सन् 2005 से पूर्व काबजि वनभूमि से बैगा जनजाति को वन विभाग के द्वारा तार फेंसिंग कर बेदखल करने सन्दर्भ मे ग्रामवासी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 28,01,2024 के सन्दर्भ में।
ग्राम खांडाखोह के सरपंच ग्राम सभा अध्यक्ष एवं ग्रामवासी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के अनुसार सन् 2005 के पूर्व से काबिज वनभूमि से वन विभाग के द्वारा बैगा जनजाति को तार फेंसिंग कर बेदखल किया जा रहा है यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। वन अधिकार अधिनियम 2006 संसोधन अधिनियम 2012 के तहत् वनाधिकार मान्यता पत्र पाने का पात्रता रखते हैं और कई बार दावा भी किये हैं जो वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं पेशा एक्ट 1996 का उलघंन है। पेशा एक्ट 1996 के तहत् बिना ग्राम सभा के अनुमति के बिना किसी भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है जो कि 08 अगस्त 2022 से अनुसूचित क्षेत्र में लागू है। एकता परिषद जन संगठन लोगों को हक अधिकार न्याय सम्मान दिलाने का प्रयासरत है। वन विभाग के द्वारा दिनांक 05.02.2024 तक अपना तार फेसिंग नही हटाया गया तो दिनांक 09.02.2024 को तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चित कालीन धरना में बैठने के लिये मजबूर होना पड़ेगा।
ग्राम खांड़ाखोह के काबिज वनभूमि वन विभाग द्वारा बेदखल करने पर तत्काल रोक लगाने का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अपील की अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्श करने की चेतावनी दी गयी।

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